लीबिया ने साइबर अपराध विरोधी कानून लागू किया
05-अक्तूबर-2022 त्रिपोली- लीबिया की प्रतिनिधि सभा ने, अक्टूबर 2021 में मंजूरी देने के एक साल बाद 2022 का साइबर अपराध विरोधी कानून नंबर 5 लागू किया है।
कानून साइबर अपराध को "कंप्यूटर सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय सूचना नेटवर्क, या अन्य सूचना प्रौद्योगिकी साधन के उपयोग के माध्यम से इस कानून के प्रावधानों के उल्लंघन में किए गए किसी भी कार्य” के रूप में परिभाषित करता है।
कानून, राष्ट्रीय सूचना सुरक्षा और संरक्षा प्राधिकरण को इंटरनेट और अन्य डिजिटल सिस्टम पर प्रकाशित सभी सामग्री की निगरानी करने की अनुमति देता है, इसे न्यायिक प्राधिकरण की आवश्यकता के बिना वेबसाइटों को ब्लॉक करने का अधिकार देता है।
कानून इंटरनेट और सामान्य रूप से किसी भी अन्य प्रणाली पर प्रकाशित सामग्री के बौद्धिक संपदा अधिकारों को सुरक्षित रखता है, जिसमें किसी भी कॉपीराइट उल्लंघनकर्ता को उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रकाशन प्लेटफॉर्म के नियमों और शर्तों की परवाह किए बिना जवाबदेह माना जाता है । कानून यह निर्धारित करता है कि कॉपीराइट धारक की पूर्व लिखित अनुमति के बिना किसी भी सामग्री की प्रतिलिपि बनाना या संग्रहीत करना स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित है। कॉपीराइट उल्लंघन करने वालों को कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए सजा दी जा सकती है और कम-से-कम 1,000 दिनार का जुर्माना लगाया जा सकता है।